धारा 79 दहेज हत्या क्या है BNS 2023 Section 79 Bharatiya Nyaya Sanhita 2023 Dowry Death

धारा 79 दहेज हत्या क्या है भारतीय न्याय संहिता 2023

Section 79 Bharatiya Nyaya Sanhita 2023 के अंदर दहेज हत्या की परिभाषा व सजा के बारे में विस्तार से वर्णन है धारा 79 की उपधारा 1 में दहेज हत्या की परिभाषा का वर्णन है जबकि धारा 79 की उपधारा 2 के दहेज हत्या की सजा का प्रावधान है जबकि दहेज निषेध अधिनियम के तहत जो कोई व्यक्ति दहेज के मांग करता या लेन देन करता पाया जाता है तो उसको 5 साल की सजा का प्रावधान है साथ में दोषी को पंद्रह हजार रुपये का जुर्माना भी देना होगा । देहज के क्या व सजा का उपधारा 1 व 2 का विस्तार से वर्णन निम्न प्रकार से है ।

भारतीय न्याय संहिता की धारा 79 दहेज हत्या की परिभाषा

धारा 79 उपधारा 1ः- भारतीय न्याय संहिता 2023 से पहले भारतीय दण्ड संहिता में धारा 498-A  के अंदर “दहेज हत्या का क्या है” के बारे में वर्णन मिलता था लेकिन अब इसकी परिभाषा धारा 79 उपधारा 1 के अनुसार जहां किसी महिला की मृत्यु उसकी शादी होने बाद के सात वर्ष के भीतर किसी प्रकार की शारीरिक चोट या जलने के कारण हुई हो या उस महिला की मौत सामान्य परिस्थितियों के अलावा किसी अन्य तरह से हुई हो और यह उसे ऐसा दिखाता हो कि उसकी मृत्यु से कुछ समय पहले उस महिला के साथ क्रूरता या उत्पीड़न किया गया था तो उस महिला के पति या उसके पति के माता-पिता या अन्य किसी रिश्तेदार द्वारा उस महिला से दहेज की किसी मांग के लिए या उसके संबंध में की गई तो उस महिला की मृत्यु को “दहेज मृत्यु” कहा जाएगा और ऐसे में उस महिला के पति या रिश्तेदार को उस महिला की मृत्यु का कारण माना जाएगा।

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स्पष्टीकरण.— यहां “दहेज” का अर्थ दहेज निषेध अधिनियम, 1961 की धारा 2 के समान ही धारा 79 की उपधारा 1 अर्थ होगा अर्थात दोनों में दहेज की परिभाषा एक ही है ।

भारतीय न्याय संहिता की धारा 79 दहेज हत्या की सजा

धारा 79 उपधारा 2ः- भारतीय न्याय संहिता 2023 से पहले भारतीय दण्ड संहिता में धारा 304-B के “दहेज हत्या की सजा क्या है?” के बारे में वर्णन था लेकिन अब दहेज हत्या की सजा धारा 79 की उपधारा 2 के अनुसार जब कोई व्यक्ति दहेज की मांग करने पर दहेज हत्या करेगा तो उसे कारावास से दंडित किया जाएगा साथ ही उस व्यक्ति सजा की अवधि सात वर्ष से कम नहीं होगी लेकिन उस व्यक्ति के व्यवहार को देखते हुए सजा को आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है।

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दहेज हत्या के केस में जमानत कैसे होती है

दोस्तो दहेज हत्या एक संज्ञेय अपराध और गैर जमानती अपराध है लेकिन आपके पास ऐसे तथ्य है या आप अपनी पक्ष को जज साहब के सामने सही तरीके से रखने में सक्षम हो तो आपके तथ्यो के आधार पर जज साहब दोषी व्यक्ति को जमानत दे सकते वरना दहेज के केस में जमानत मिलना बहुत ही मुश्किल है । दहेज हत्या के केस में सज्ञेय अपराध होने की वजह से आप जब अग्रिम जमानत के लिए याचिका लगाते है तो जज साहब आपकी याचिका को खारिज कर देगें ।

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