Section 68 BNS |Bharatiya Nyaya Sanhita 2023 धारा 68 क्या है ?

Section 68 (BNS) Bharatiya Nyaya Sanhita 2023 Definition & Punishment

section 68 BNS 2023

Section 68 BNS 2023 – Sexual intercourse by person in authority. According to section 68 BNS 2023 if anyone –

  • (a) in a position of authority or in a relationship of trust. or
  • (b) civil servant. or
  • (c) The warden or director of a prison, jail or other place of detention established under any law for the time being in force, or of a women’s or children’s institution. or
  • (d) as a hospital manager or employee of a hospital, abusing his or her position or fiduciary relationship to entice or induce sexual intercourse with any woman under his or her control or on the premises; Sexual intercourse does not constitute rape. Sexual intercourse of any kind is punishable by at least 5 years and up to 10 years in prison and a fine.

Note:- IPC Section 376C  “Sexual intercourse by person in authority” is replace by Section 68 BNS 2023.

धारा 68 भारतीय न्याय संहिता 2023 क्या है ?

Section 68 BNS 2023 के अनुसार कोई भी –

  • (ए) अधिकार की स्थिति में या विश्वास के रिश्ते में। या
  • (बी) सिविल सेवक। या
  • (सी) किसी जेल, जेल या उस समय लागू किसी कानून के तहत स्थापित हिरासत के अन्य स्थान या किसी महिला या बच्चों के संस्थान का वार्डन या निदेशक। या
  • (डी) एक अस्पताल प्रबंधक या अस्पताल के कर्मचारी के रूप में, अपने नियंत्रण में या परिसर में किसी भी महिला के साथ यौन संबंध बनाने के लिए अपने पद या प्रत्ययी रिश्ते का दुरुपयोग करना; यौन संबंध बलात्कार नहीं है. किसी भी प्रकार के यौन संबंध के लिए कम से कम 5 साल और अधिकतम 10 साल की जेल और जुर्माना हो सकता है।

यह भी पढेंः- धारा 67 भारतीय न्याय संहिता 2023 क्या है ?

Section 68 (BNS) Bharatiya Nyaya Sanhita 2023 Explanation

section 68 BNS 2023 explanation :-

  1. In this section, “sexual intercourse” means any act referred to in paragraphs (a) to (d) of section 63.
  2. For purposes of this section, Recital 1 through section 63 also apply.
  3. “Director” means, in connection with a prison, jail or other place of detention, or a women’s or children’s institution, a person holding any other office in such prison, jail, place or institution; and may exercise the following powers: Power or control over residents.
  4. The ex[pressions hospital and women’s or children’s institution each have the same meaning as in sub-section (2) of section 64.

धारा 68 भारतीय न्याय संहिता 2023 का स्पष्टीकरण

  • स्पष्टीकरण 1.—इस खंड में, यौन संभोग'' का अर्थ धारा 63 के पैराग्राफ (ए) से (डी) में निर्दिष्ट कोई भी कार्य है।
  • स्पष्टीकरण 2.—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, धारा 63 के माध्यम से पाठ 1 भी लागू होता है।
  • स्पष्टीकरण 3. - "निदेशक" का अर्थ है, जेल, जेल या हिरासत के अन्य स्थान, या महिलाओं या बच्चों की संस्था के संबंध में, ऐसी जेल, जेल, स्थान या संस्था में कोई अन्य पद धारण करने वाला व्यक्ति; और निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग कर सकता है: निवासियों पर शक्ति या नियंत्रण।
  • स्पष्टीकरण 4. - अभिव्यक्ति अस्पताल” और “महिला या बच्चों की संस्था” प्रत्येक का वही अर्थ है जो धारा 64 की उपधारा (2) में है।

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