धारा 64 में रेप या बलात्कार केस में सजा क्या है
Bharatiya Nyaya Sanhita 2023 के तहत धारा 64 में रेप या बलात्कार करने वाले दोषी के लिए सजा का प्रावधान है इसके अंदर सजा का निम्न रुप से दी जाती हैः-
(1) जो कोई भी, भारतीय न्याय संहिता 2023 धारा 64 उप-धारा – (2) में दिए गए मामलों को छोड़कर, किसी महिला के साथ बलात्कार करेगा तो उसे किसी भी अवधि के लिए कठोर कारावास से दंडित किया जाने का प्रावधान है जिसमें दोषी को सजा दस साल से कम नहीं होगी और साथ ही सजा को बढ़ाया भी जा सकता है। जिसे आजीवन कारावास के रुप में बदला जा सकता है साथ में उसे जुर्माना भी देना होगा।
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भारतीय न्याय संहिता 2023 धारा 64 उप धारा (2)
भारतीय न्याय संहिता 2023 धारा 64 उप धारा (2) में कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि दस वर्ष से कम नहीं होगी, लेकिन जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है, जिसका अर्थ उस व्यक्ति के बचे जीवन के लिए कारावास होगा तथा वह जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा। इस उप धारा (2) में निम्र व्यक्ति आते है जो कोईः-
- यदि कोई एक पुलिस अधिकारी पद पर होते हुए महिला का बलात्कार करता है यदि वह यह बलात्कार निम्न परिस्थितियों में करताः-
- पुलिस अधिकारी की जिस पुलिस स्टेशन में उसकी डयुटी है या वह वहां पर उसको नियुक्त किया हुआ हो तो उस पुलिस स्टेशन की सीमा के भीतर बलात्कार करता है या
- यदि पुलिस अधिकारी किसी भी स्टेशन भवन के परिसर में बलात्कार करता है ; या
- यदि वह पुलिस अधिकारी की हिरासत में या ऐसे पुलिस उच्च अधिकारी के अधीनस्थ डयुटी कर रहे पुलिस अधिकारी की हिरासत में किसी महिला के साथ बलात्कार करता है ; या
- यदि यदि बलात्कार करने करने वाला व्यक्ति एक लोक सेवक होते हुए या ऐसे लोक सेवक की हिरासत में या ऐसे लोक सेवक के अधीनस्थ किसी लोक सेवक की हिरासत में किसी महिला के साथ बलात्कार करता है तो वह भारतीय न्याय संहिता 2023 धारा 64 उप धारा (2) के अंतर्गत आयेगा ; या
- यदि बलात्कार करने करने वाला व्यक्ति केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा किसी क्षेत्र में तैनात सशस्त्र बलों का सदस्य होते हुए बलात्कार करता है तो वह भारतीय न्याय संहिता 2023 धारा 64 उप धारा (2) के अंतर्गत आयेगा; या
- यदि बलात्कार करने करने वाला व्यक्ति किसी जेल, रिमांड होम या किसी महिला या बच्चों की संस्था द्वारा या उसके तहत स्थापित हिरासत के अन्य स्थान के प्रबंधन या कर्मचारियों पर होने के नाते, ऐसे किसी भी कैदी के साथ बलात्कार करता है जिसमें स्थान जेल, रिमांड होम, स्थान या संस्था हो तो वह भारतीय न्याय संहिता 2023 धारा 64 उप धारा (2) के अंतर्गत आयेगा ; या
- यदि बलात्कार करने करने वाला व्यक्ति किसी अस्पताल के स्टाफ या प्रबंधन में होते हुए, उस अस्पताल में किसी महिला के साथ बलात्कार करता है तो वह भारतीय न्याय संहिता 2023 धारा 64 उप धारा (2) के अंतर्गत आयेगा ; या
- यदि बलात्कार करने करने वाला व्यक्ति उस महिला का रिश्तेदार हो या अभिभावक या शिक्षक या उसके प्रति विश्वास या अधिकार की स्थिति वाला व्यक्ति होने के नाते, ऐसी महिला से बलात्कार करता हैतो वह भारतीय न्याय संहिता 2023 धारा 64 उप धारा (2) के अंतर्गत आयेगा ; या
- यदि बलात्कार करने करने वाला व्यक्ति सांप्रदायिक या सांप्रदायिक हिंसा के दौरान बलात्कार करता है; या
- यदि बलात्कार करने करने वाला व्यक्ति महिला को यह जानते हुए कि वह गर्भवती है, उसके साथ बलात्कार करता है जिसमें वह
- यदि बलात्कार करने करने वाला व्यक्ति उस महिला के सहमति देने में असमर्थ के बावजुद वह महिला से बलात्कार करता है; या
- यदि बलात्कार करने करने वाला व्यक्ति किसी महिला पर प्रभुत्व या नियंत्रण की स्थिति में रहते हुए, वह महिला से बलात्कार करता है; या
- यदि बलात्कार करने करने वाला व्यक्ति शारीरिक विकलांगता या मानसिक बीमारी से पीड़ित महिला से बलात्कार करता है; या
- यदि बलात्कार करने करने वाला व्यक्ति बलात्कार करते समय किसी महिला को शारीरिक रुप से गंभीर क्षति पहुंचाता है या उस महिला को अपंग कर देता है या उसे विकृत कर देता है या उस महिला के जीवन को खतरे में डाल देता है; या
- यदि बलात्कार करने करने वाला व्यक्ति एक ही महिला से बार-बार बलात्कार करता है,
दोस्तो पहले रेप केस के लिए धारा 376 आईपीसी 1860 में वर्णन था लेकिन भारतीय न्याय संहिता 2023 में रेप केस के लिए सजा का प्रावधान धारा 64 में किया गया है । अगर आपको किसी भी प्रकार की भारतीय न्याय संहिता 2023 के बारे में जानकारी चाहिए तो कमेंट बाॅक्स में कमेंट जरुर करें।
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