Section 63 (BNS) Bharatiya Nyaya Sanhita 2023 Rape Definition :-
- According to section 63 BNS 2023 if A man commits “rape” if he inserts his penis in any way into the vagina, mouth, urethra, or anus of a woman, or forces her to do so on him or another person. I will commit it. or
- insert in any manner any object or body part other than a penis into a woman’s vagina, urethra, or anus, or force a woman to insert it into herself or another person; or
- manipulate any part of a woman’s body to cause penetration into her vagina, urethra, anus, or any part of her body, or to induce a woman to do so to herself or another person. Force. or
- put his mouth on a woman’s vagina, anus, or urethra, or force her to do so on himself or another person, in any of the seven circumstances below. –
- (i) Against the person’s will.
- (ii) without their consent.
- (iii) with her consent, where consent is obtained by exposing herself or someone she cares to fear of death or injury;
- (iv) She consents because she knows the man is not her husband and she believes that he is or is lawfully married to another man. If given, with her consent. A result she agreed to.
- (vi) with or without her consent if she is under her 18 years of age.
- (vii) If she cannot consent.
Section 63 BNS 2023 Rape Explanation
- Explanation 1. – For purposes of this section, “vagina” includes the labia majora.
- Explanation 2. —Consent means clear, voluntary consent when a woman expresses her intention to participate in a particular sexual act through words, gestures, or any form of verbal or nonverbal communication. However, only if the woman does not physically resist the act of penetration. This does not mean that someone is assumed to have consented to sexual activity based on this fact alone.
Section 63 BNS 2023 Rape Definition Exception
- Exception.1––Medical treatment or procedure does not constitute rape.His
- Exception.2––Intercourse or sexual intercourse by a man with his wife (the woman must be under her 18 years of age) does not constitute rape. Not considered.
Note:- IPC Section 375 “Rape” is replace by Section 63 BNS 2023.
यह भी पढेंः- धारा 62 भारतीय न्याय संहिता 2023 क्या है ?
Section 63 BNS 2023 – Rape क्या है ?
- Section 63 (BNS) Bharatiya Nyaya Sanhita 2023 के अनुसार यदि कोई पुरुष किसी भी तरह से अपना लिंग किसी महिला की योनि, मुंह, मूत्रमार्ग या गुदा में डालता है, या उसे अपने या किसी अन्य व्यक्ति पर ऐसा करने के लिए मजबूर करता है तो वह “बलात्कार” करता है। मैं इसे प्रतिबद्ध करूंगा. या
- किसी भी तरीके से लिंग के अलावा किसी भी वस्तु या शरीर के अंग को किसी महिला की योनि, मूत्रमार्ग या गुदा में डालना, या किसी महिला को इसे अपने या किसी अन्य व्यक्ति में डालने के लिए मजबूर करना; या
- किसी महिला की योनि, मूत्रमार्ग, गुदा या उसके शरीर के किसी भी हिस्से में प्रवेश करने के लिए उसके शरीर के किसी भी हिस्से में हेरफेर करना, या किसी महिला को खुद या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करने के लिए प्रेरित करना। बल। या
- नीचे दी गई सात परिस्थितियों में से किसी में भी किसी महिला की योनि, गुदा या मूत्रमार्ग पर अपना मुंह रख सकता है, या उसे खुद पर या किसी अन्य व्यक्ति पर ऐसा करने के लिए मजबूर कर सकता है। –
- (i) व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध।
- (ii) उनकी सहमति के बिना.
- (iii) उसकी सहमति से, जहां सहमति खुद को या किसी ऐसे व्यक्ति को उजागर करके प्राप्त की जाती है जिसकी उसे परवाह है, मौत या चोट का डर;
- (iv) वह सहमति देती है क्योंकि वह जानती है कि वह आदमी उसका पति नहीं है और उसका मानना है कि वह किसी अन्य पुरुष से कानूनी रूप से विवाहित है या है। यदि दिया गया है तो उसकी सहमति से। एक परिणाम जिसके लिए वह सहमत हुई।
- (vi) यदि वह 18 वर्ष से कम उम्र की है तो उसकी सहमति के साथ या उसके बिना।
- (vii) यदि वह सहमति नहीं दे सकती।
- स्पष्टीकरण 1. – इस खंड के प्रयोजनों के लिए, “योनि” में लेबिया मेजा शामिल है।
- स्पष्टीकरण 2.-सहमति का अर्थ स्पष्ट, स्वैच्छिक सहमति है जब एक महिला शब्दों, इशारों, या किसी भी प्रकार के मौखिक या गैर-मौखिक संचार के माध्यम से किसी विशेष यौन कार्य में भाग लेने का इरादा व्यक्त करती है। हालाँकि, केवल तभी जब महिला शारीरिक रूप से प्रवेश के कार्य का विरोध नहीं करती है। इसका मतलब यह नहीं है कि केवल इस तथ्य के आधार पर यह मान लिया जाता है कि किसी ने यौन गतिविधि के लिए सहमति दी है।
- अपवाद.1–चिकित्सा उपचार या प्रक्रिया बलात्कार नहीं बनती।उसका
- अपवाद.2–किसी पुरुष द्वारा अपनी पत्नी (महिला की उम्र 18 वर्ष से कम होनी चाहिए) के साथ संभोग या यौन संबंध बलात्कार नहीं माना जाता है। विचार नहीं किया गया।
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