Section 55 BNS |Bharatiya Nyaya Sanhita 2023 धारा 55 में क्या सजा है ?

Section 55 Bharatiya Nyaya Sanhita 2023 क्या है ?

section 55 BNS 2023

Section 55 BNS 2023 के अनुसार यदि एक व्यक्ति जो मौत या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध को करने के लिए उकसाता है, जब तक कि अपराध उकसावे के परिणामस्वरूप नहीं किया गया हो और इस संहिता में ऐसे उकसावे की सजा के लिए कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। वह धारा 55 भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत निम्नलिखित सजा से दंडित किया जाएगा:

  1. किसी भी प्रकार के अपराध के लिए सात साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है।
  2. यदि सहायता के परिणामस्वरूप अपराधी जिम्मेदार है और कोई ऐसा कार्य किया जाता है जिससे किसी व्यक्ति को नुकसान होता है, तो अपराधी को 14 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए किसी भी प्रकार के कारावास की सजा दी जाएगी। और जुर्माना भी लगाया जाएगा.

यह भी जानेंः- धारा 54 भारतीय न्याय संहिता क्या है?

Note:- Section 115 IPC 1860 “Abetment of offence punishable with death or imprisonment for life.” is replace by Section 55 BNS 2023.

Section 55 (BNS) Bharatiya Nyaya Sanhita 2023 Definition & Punishment

According to section 55 BNS 2023 if a person who abets the commission of an offense punishable with death or imprisonment for life, unless the offense was committed as a result of the abetment and there is no express provision in this Samhita for the punishment of such abetment. shall be punished with the following punishment: Any type of offense is punishable by up to seven years in prison and a fine.

OR

According to section 55 BNS 2023 if as a result of the assistance the perpetrator is responsible and an act is committed which causes harm to a person, the perpetrator shall be sentenced to imprisonment of any kind for a term not exceeding 14 years. And fines will also be imposed.

धारा 55 भारतीय न्याय संहिता 2023 का उदाहरण के रुप में चित्रणः-

A, B को Z को मारने के लिए उकसाता है। अपराध मौजूद नहीं है। यदि B ने Z की हत्या की होती, तो उसे मौत या आजीवन कारावास की सजा दी जाती। इसलिए, उसे अधिकतम 7 वर्ष की कैद और अतिरिक्त जुर्माने से दंडित किया जाएगा। इसके अलावा, अगर सहायता और उकसावे के परिणामस्वरूप वह ज़ेड को नुकसान पहुंचाता है, तो उसे अधिकतम 14 साल की कैद और जुर्माने की सजा दी जाएगी।

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