Section 45 BNS|Bharatiya Nyaya Sanhita 2023|धारा 45 क्या है ?

Section 45 BNS 2023 (IPC Section 107) Abetment Of Thing

section 45 bns 2023

धारा 45 भारतीय न्याय संहिता 2023 के अनुसार कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए उकसाता है, जो कार्य –

क) किसी को वह काम करने के लिए उकसाना। या
(बी) यदि उस साजिश के दौरान और उस चीज के निष्पादन के दौरान कोई कार्य या गैरकानूनी चूक होती है, तो वह उस चीज को करने के लिए एक या एक से अधिक अन्य व्यक्तियों के साथ साजिश में भाग लेता है। या
(सी) जानबूझकर किसी कार्य या गैरकानूनी चूक द्वारा ऐसी किसी चीज के कमीशन में सहायता करता है।

According to Section 45 BNS 2023 (IPC section 107) , a person incites to do any act, which act –

a) To incite someone to do that work. Or
(b) If any act or unlawful omission is committed during the course of that conspiracy and during the execution of that thing, he takes part in the conspiracy with one or more other persons to do that thing. Or
(c) knowingly assists in the commission of any such thing by any act or unlawful omission.

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धारा 45 भारतीय न्याय संहिता 2023 का स्पष्टीकरण

1. – जानबूझकर गलत बयानी करके या जानबूझकर किसी भौतिक तथ्य को छिपाकर, जिसका प्रकटीकरण किया जाना आवश्यक है, कोई कार्य करता है या कारित करता है या करने का प्रयास करता है; जो लोग इसका कारण बनने की कोशिश करते हैं, उन्हें इस व्यवहार को प्रोत्साहित करने वाला कहा जाता है।

Explanation of Section 45 (BNS) Bharatiya Nyaya Sanhita 2023
1. Does or causes to be done or attempts to do any act by willful misrepresentation or willful concealment of any material fact which is required to be disclosed; People who try to cause this are said to encourage this behavior.

उदाहरण के रुप में चित्रणः-
A, एक पुलिस अधिकारी होने के नाते, अदालत के आदेश से Z को गिरफ्तार करने के लिए अधिकृत है। B, इस तथ्य को जानते हुए और यह भी जानते हुए कि C, Z नहीं है, जानबूझकर A को आश्वासन देता है कि C, Z है, जिससे वह जानबूझकर C की गिरफ्तारी का कारण बनता है।
ए. यहां, बी उकसाकर सी की गिरफ्तारी की सुविधा देता है।


2. – कोई भी व्यक्ति जो किसी कार्य के प्रदर्शन से पहले या उसके दौरान उस कार्य के प्रदर्शन को सुविधाजनक बनाने के लिए कुछ भी करता है, जिससे उस कार्य के प्रदर्शन को सुविधाजनक बनाया जा सके, वह कार्य के निष्पादन में सहायता करेगा।

2. Any person who, before or during the performance of any work, does anything to facilitate the performance of that work shall be deemed to assist in the execution of that work.

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