Section 207 (BNS) Bharatiya Nyaya Sanhita 2023 Definition & Punishment
Section 207 BNS 2023 is Nonappearance in response to a proclamation under section 82 of Bhartiya Nagarik Suraksha Sunhita 2023. According to bns section 207 if any person who fails to appear at the place and time specified as required by the proclamation issued under Section 84(1) of the Bhartiya Nagarik Suraksha Sanhita 2023 shall be punished with imprisonment for a term which may extend to three years. shall be punished by or a fine, or both, or community service, and if the person is declared an offender under subsection (4) of this article, he shall be punished with imprisonment for a term which may extend to seven years. shall be It will take years and more fines.
भारतीय न्याय संहिता 2023 (बीएनएस) धारा 207 क्या है व बीएनएस धारा 207 के अपराध पर सजा क्या है ?
Section 207 BNS 2023 के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 84(1) के तहत जारी उद्घोषणा द्वारा निर्दिष्ट स्थान और समय पर उपस्थित होने में विफल रहता है, उसे एक अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा जिसे तीन साल तक बढ़ाया जा सकता है। या जुर्माना, या दोनों, या सामुदायिक सेवा से दंडित किया जाएगा, और यदि व्यक्ति को इस अनुच्छेद की उपधारा (4) के तहत अपराधी घोषित किया जाता है, तो उसे कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे सात साल तक बढ़ाया जा सकता है। इसमें वर्षों लगेंगे और अधिक जुर्माना लगेगा।
Note:- BNS 2023 Section 207 “Nonappearance in response to a proclamation under section 82 of Bhartiya Nagarik Suraksha Sunhita 2023” was earlier IPC Section 174A.
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