Section 197 BNS |Bharatiya Nyaya Sanhita 2023 धारा 197 क्या है ?

Section 197 (BNS) Bharatiya Nyaya Sanhita 2023 Definition & Punishment

Section 197 BNS 2023

Section 197 BNS 2023 is Public servant disobeying direction under law. According to BNS section 197 if a person who willfully disobeys the direction of a law prohibiting the requirement of the presence of any person in any place for the purpose of investigating a crime or other matter.

भारतीय न्याय संहिता 2023 बीएनएस धारा 197 के अनुसार यदि एक व्यक्ति जो किसी अपराध या अन्य मामले की जांच के उद्देश्य से किसी भी स्थान पर किसी भी व्यक्ति की उपस्थिति की आवश्यकता को प्रतिबंधित करने वाले कानून के निर्देशों की जानबूझकर अवज्ञा करता है।

According to bns section 197 if knowingly disregards, to the detriment of any person, any provision of any other law governing the manner in which such an investigation shall be conducted. or

भारतीय न्याय संहिता 2023 (बीएनएस) धारा 197 के अनुसार यदि जानबूझकर किसी व्यक्ति की हानि के लिए, ऐसी जांच आयोजित करने के तरीके को नियंत्रित करने वाले किसी अन्य कानून के किसी भी प्रावधान की उपेक्षा की जाती है। या

According to bns section 197 if fails to record any information given to him under sub-section (1) of section 174 of the Bhartiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 in relation to cognizable offence punishable under section 64, section 65 section 66, section 67, section 68, section 71, section 73, section 76, section 122 or section 141 or section 142, shall be punished with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than six months but which may extend to two years, and shall also be liable to fine.

Section 197 BNS 2023 के अनुसार यदि धारा 64, धारा 65 धारा 66, धारा 67, धारा 68 के तहत दंडनीय संज्ञेय अपराध के संबंध में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 174 की उप-धारा (1) के तहत उसे दी गई किसी भी जानकारी को रिकॉर्ड करने में विफल रहता है। धारा 71, धारा 73, धारा 76, धारा 122 या धारा 141 या धारा 142 के तहत कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि छह महीने से कम नहीं होगी, लेकिन जिसे दो साल तक बढ़ाया जा सकता है, और जुर्माना भी देना होगा। .

Note:- IPC Section 166A  “Public servant disobeying direction under law” is replace by Section 197 BNS 2023.

यह भी जानेंः- भारतीय न्याय संहिता 2023 धारा 196 क्या है ?

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