Section 184 (BNS) Bharatiya Nyaya Sanhita 2023 Definition & Punishment
Section 184 BNS 2023 is Prohibition of fictitious stamps.
1.According to bns section 184 if any person –
(a) Manufacture, knowingly use, trade, or sell a fictitious postage stamp, or knowingly use a fictitious postage stamp for postal purposes. or
(b) Possession of fictitious stamps without legal reason. or
(c) Manufacturing or possessing stamps, plates, utensils or materials for making fictitious stamps without lawful excuse shall be punishable with a fine up to Rs.200/-.
भारतीय न्याय संहिता 2023 (बीएनएस) धारा 184 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति –
(ए) एक काल्पनिक डाक टिकट का निर्माण, जानबूझकर उपयोग, व्यापार करना, या बेचना, या डाक उद्देश्यों के लिए जानबूझकर एक काल्पनिक डाक टिकट का उपयोग करना। या
(बी) कानूनी कारण के बिना काल्पनिक टिकटों का कब्ज़ा। या
(सी) वैध बहाने के बिना फर्जी टिकट बनाने के लिए टिकट, प्लेट, बर्तन या सामग्री का निर्माण या स्वामित्व 200/- रुपये तक के जुर्माने से दंडनीय होगा।
2. According to BNS section 184 if any stamps, dies, plates, equipment or materials in the possession of a person for the production of fictitious stamps may be confiscated and shall be forfeited if seized.
भारतीय न्याय संहिता 2023 (बीएनएस) धारा 184 के अनुसार काल्पनिक टिकटों के उत्पादन के लिए किसी व्यक्ति के कब्जे में कोई भी टिकट, डाई, प्लेट, उपकरण या सामग्री जब्त की जा सकती है और जब्त होने पर जब्त कर ली जाएगी।
3. According to bns section 184 , “fictitious stamp” means a stamp that purports to be issued by the government for the purpose of indicating postage, or a reproduction, imitation, or representation of a stamp issued by the government. Whether on paper or otherwise by the government for that purpose.
भारतीय न्याय संहिता 2023 (बीएनएस) धारा 184 में, “काल्पनिक टिकट” का अर्थ एक ऐसा टिकट है जो डाक शुल्क, या सरकार द्वारा जारी किए गए टिकट के पुनरुत्पादन, नकल या प्रतिनिधित्व को इंगित करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा जारी किया जाना चाहिए। चाहे कागज पर हो या अन्यथा उस उद्देश्य के लिए सरकार द्वारा।
4. According to BNS section 184 and in sections 176 to 179 and 181 to 183 (inclusive), the word “Government” is used in relation to a stamp issued for the purpose of indicating a set. Notwithstanding provision (11), it will be used if Section 2, Postal Charges shall be deemed to include any person authorized by law to administer the executive government within or outside India.
भारतीय न्याय संहिता 2023 (बीएनएस) धारा 184 में और धारा 176 से 179 और 181 से 183 (समावेशी) में, “सरकार” शब्द का उपयोग एक सेट को इंगित करने के उद्देश्य से जारी किए गए स्टांप के संबंध में किया जाता है। प्रावधान (11) के बावजूद, इसका उपयोग तब किया जाएगा जब धारा 2, डाक शुल्क में भारत के भीतर या बाहर कार्यकारी सरकार को प्रशासित करने के लिए कानून द्वारा अधिकृत किसी भी व्यक्ति को शामिल माना जाएगा।
Note:- IPC Section 263A “Prohibition of fictitious stamps” is replace by Section 184 BNS 2023.
यह भी जानेंः- भारतीय न्याय संहिता 2023 धारा 183 क्या है व धारा 183 के अपराध पर सजा क्या है ?
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