Section 162 (BNS) Bharatiya Nyaya Sanhita 2023 Definition & Punishment
Section 162 BNS 2023 is harbouring deserter. According to BNS section 162 if Any person who knows or has reason to believe that an officer, soldier, sailor or airman of the Army, Navy or Air Force of the Government of India has deserted, shall, except as otherwise provided below, , must accommodate soldiers, sailors, or airmen. be punished with imprisonment for a term not exceeding two years or with a fine or with both.
Note:- IPC Section 136 “harbouring deserter” is replace by Section 162 BNS 2023.
भारतीय न्याय संहिता 2023 धारा 162 क्या है ?
Section 162 BNS 2023 के अनुसार यदि कोई भी व्यक्ति जो जानता है या विश्वास करने का कारण रखता है कि भारत सरकार की सेना, नौसेना या वायु सेना का एक अधिकारी, सैनिक, नाविक या एयरमैन छोड़ दिया गया है, नीचे दिए गए अन्यथा को छोड़कर, सैनिकों, नाविकों को समायोजित करना होगा , या वायुसैनिक। दो वर्ष से अधिक की अवधि के लिए कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा।
यह भी जानेंः- भारतीय न्याय संहिता 2023 धारा 161 क्या है व धारा 161 के अपराध पर सजा क्या है ?
Section 162 BNS 2023 Exception:- This provision does not apply if the port is given by the deserter’s spouse.
भारतीय न्याय संहिता 2023 धारा 162 अपवादः- यदि भगोड़े के पति या पत्नी द्वारा बंदरगाह दिया गया है तो यह प्रावधान लागू नहीं होता है।
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