Section 138 BNS |Bharatiya Nyaya Sanhita 2023 धारा 138 क्या है ?

Section 138 (BNS) Bharatiya Nyaya Sanhita 2023 Definition & Punishment

section 138 BNS 2023

Section 138 BNS 2023 is Kidnapping or abducting in order to murder or for ransom etc.

(1) According to bns section 138 if a person who abducts or abducts a person for the purpose of killing him or disposing of him in such a way as to expose him to the risk of murder shall be punished with imprisonment for life or severe imprisonment. do. The maximum term is 30 years, but he will serve 10 years and also be fined.

भारतीय न्याय संहिता 2023 धारा 138 अपहरण या अगवा करने पर क्या सजा है?

(1) Section 138 BNS 2023 के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो किसी व्यक्ति को मारने या उसे इस तरह से निपटाने के लिए अपहरण करता है कि उसे हत्या के जोखिम में डाल दे, उसे आजीवन कारावास या कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा। करने के लिए। अधिकतम सजा 30 साल है, लेकिन उसे 10 साल की सजा होगी और जुर्माना भी देना होगा.

Note:- IPC Section 364 “Kidnapping or abducting in order to murder or for ransom etc. is replace by Section 138 BNS 2023.

यह भी जानेंः- भारतीय न्याय संहिता 2023 धारा 137 भीख मांगने के उद्देश्य से किसी बच्चे का अपहरण करने पर सजा क्या है ?

Section 138 (BNS) Bharatiya Nyaya Sanhita 2023 illustration

(a) A kidnaps Z from India with the intention or knowledge that Z is likely to be sacrificed to an idol. A has committed a contravention as defined in this section.
(b) A takes away or lures B from his house in order to kill him. A has committed a contravention as defined in this section.

भारतीय न्याय संहिता 2023 धारा 138 का उदाहरण के रुप में चित्रणः-

  • A ने भारत से Z का अपहरण इस इरादे या जानकारी के साथ किया कि Z को किसी मूर्ति पर बलि चढ़ाए जाने की संभावना है। Z ने इस धारा में परिभाषित अनुसार उल्लंघन किया है।
  • A, B को मारने के लिए उसे उसके घर से ले जाता है या लालच देता है। A ने इस धारा में परिभाषित अनुसार उल्लंघन किया है।

(2) According to BNS Section 138 if any person who abducts or abducts any person, or who after such abduction or abduction takes any person into custody and threatens that person with death or harm, or where by such act he There is a danger of being punished. A person who creates reasonable apprehension that a government, foreign state, international intergovernmental organization, or other person will commit an act, omission, or commission causing death or injury to that person in order to compel the payment of ransom; Causing such hurt will be punishable with death or life imprisonment. Prison terms and fines also apply.

(2) बीएनएस धारा 138 के अनुसार यदि कोई भी व्यक्ति जो किसी व्यक्ति का अपहरण या अगवा करता है, या जो ऐसे अपहरण या अपहरण के बाद किसी व्यक्ति को हिरासत में लेता है और उस व्यक्ति को मौत या नुकसान पहुंचाने की धमकी देता है, या जहां ऐसे कार्य से उसे दंडित होने का खतरा हो। एक व्यक्ति जो उचित आशंका पैदा करता है कि एक सरकार, विदेशी राज्य, अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी संगठन, या अन्य व्यक्ति फिरौती के भुगतान के लिए मजबूर करने के लिए उस व्यक्ति की मृत्यु या चोट का कारण बनने वाला कार्य, चूक या कमीशन करेगा; इस तरह की चोट पहुंचाने पर मौत या आजीवन कारावास की सजा होगी। जेल की शर्तें और जुर्माना भी लागू होता है।

(3) According to BNS section 138 if any person who kidnaps or abducts any person with intent to secretly and unlawfully confine him shall be punished with imprisonment of either description for a term not exceeding seven years and with fine.

(3) बीएनएस धारा 138 के अनुसार यदि कोई भी व्यक्ति जो किसी व्यक्ति को गुप्त रूप से और गैरकानूनी तरीके से कैद करने के इरादे से उसका अपहरण या अगवा करता है, उसे सात साल से अधिक की अवधि के लिए कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा।

(4) According to BNS section 138 if any person who abducts or abducts any person for the purpose of subduing or disposing of him, or subjects that person to grievous hurt, slavery, or unnatural force, or knowing that such person will Subject to subordination or nature. If such person is so punished or disposed of, he shall be punished with imprisonment of either description for a term not exceeding ten years, and shall also be liable to fine.

(4) बीएनएस धारा 138 के अनुसार यदि कोई भी व्यक्ति जो किसी व्यक्ति को वश में करने या उसे ठिकाने लगाने के उद्देश्य से उसका अपहरण या अगवा करता है, या उस व्यक्ति को गंभीर चोट, दासता, या अप्राकृतिक बल का अधीन करता है, या यह जानते हुए कि ऐसा व्यक्ति अधीनता या प्रकृति के अधीन होगा। यदि ऐसे व्यक्ति को इस प्रकार दंडित किया जाता है या निपटा दिया जाता है, तो उसे दस वर्ष से अधिक की अवधि के लिए कारावास की सजा दी जाएगी, और जुर्माना भी लगाया जाएगा।

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