What is Grievous hurt as per Section 114 (BNS) Bharatiya Nyaya Sanhita 2023 ?
Section 114 BNS 2023 – Grievous hurt. According to BNS Section 114 if only the following types of injuries are described as “severe”: That is:–
(a) Castration.
(b) Permanent vision loss in both eyes.
(c) Permanent hearing loss in both ears.
(d) Disqualification of membership or association.
(e) Destruction or persistent violation of the privileges of any member or community.
(f) Permanent head or face injury.
(g) Fractures or dislocations of bones or teeth.
(h) An injury that endangers life or causes severe physical pain to the affected person or renders him or her unable to engage in normal activities within 15 days.
Note:- IPC Section 325 “Grievous hurt.” is replace by Section 114 BNS 2023.
धारा 114 भारतीय न्याय संहिता 2023 के अनुसार गंभीर चोट क्या है?
Section 114 BNS 2023 के अनुसार यदि केवल निम्नलिखित प्रकार की चोटों को “गंभीर” के रूप में वर्णित किया गया है: –
(ए) बधियाकरण।
(बी) दोनों आँखों में स्थायी दृष्टि हानि।
(सी) दोनों कानों में स्थायी सुनवाई हानि।
(डी) सदस्यता या संघ से अयोग्यता।
(ई) किसी सदस्य या समुदाय के विशेषाधिकारों का विनाश या लगातार उल्लंघन।
(च) सिर या चेहरे पर स्थायी चोट।
(छ) हड्डियों या दांतों का फ्रैक्चर या अव्यवस्था।
(ज) ऐसी चोट जो जीवन को खतरे में डालती है या प्रभावित व्यक्ति को गंभीर शारीरिक पीड़ा पहुंचाती है या उसे 15 दिनों के भीतर सामान्य गतिविधियों में शामिल होने में असमर्थ बना देती है।
यह भी जानेंः- धारा 113 भारतीय न्याय संहिता 2023 स्वेच्छा से चोट पहुँचाना क्या है ?
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