What is hurt as per Section 112 (BNS) Bharatiya Nyaya Sanhita 2023 ?
According to bns section 112 Anyone who causes physical pain, illness, or disease to a person is said to Hurt .
Note:- IPC Section 319 “Hurt.” is replace by Section 112 BNS 2023.
धारा 112 भारतीय न्याय संहिता 2023 चोट पहुचाना का क्या अर्थ है ?
Section 112 BNS 2023 के अनुसार जो कोई किसी व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा, बीमारी या बीमारी पहुंचाता है, उसे चोट पहुंचाने वाला कहा जाता है
यह भी जानेंः- धारा 111 भारतीय न्याय संहिता 2023 क्या है ?
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