Section 111 (BNS) Bharatiya Nyaya Sanhita 2023 Definition of Offence if terrorist act
According to BNS section 111 if any act is done in India or in any other country with the intention of endangering the unity, integrity and security of India or with the intention of threatening the general public or any part or area thereof; A person is considered a terrorist. Disturbing public order or obstructing public order by any means-
धारा 111 भारतीय न्याय संहिता 2023 के अनुसार यदि भारत या किसी अन्य देश में भारत की एकता, अखंडता और सुरक्षा को खतरे में डालने के इरादे से या आम जनता या उसके किसी हिस्से या क्षेत्र को धमकी देने के इरादे से कोई कार्य किया जाता है; एक व्यक्ति को आतंकवादी माना जाता है. सार्वजनिक व्यवस्था में खलल डालना या किसी भी तरह से सार्वजनिक व्यवस्था में बाधा डालना-
- According to bns section 110 Bombs, dynamite, other explosive substances, flammable substances, firearms, other deadly weapons, poisonous substances, poisonous gases, or other chemical substances; , or any other substance (biological or otherwise). or otherwise) is of a dangerous nature, such as creating an atmosphere, spreading a message of fear, causing death or serious injury to any person, or endangering the life of any person.
- According to bns section 110 Causing damage or loss by damaging or destroying property, disrupting supplies or services essential to community life, or destroying governmental or public facilities, public places, or private property;
- According to bns section 110 cause widespread impairment, damage, or destruction of critical infrastructure;
- Provoking or provoking the government or any entity thereof by threatening in a manner that causes or is likely to cause death or injury to any public official or other person, or by threatening to arrest or kill any person; To make an impact to compel the government to implement measures or refrain from doing so, or to destabilize or destroy the political, economic or social structure of the country, or because of a public emergency that causes or impairs public safety; Injury to such person.
- comes within the ambit of contracts listed in the Second Schedule of the Torts (Prevention) Act 1967.
(i) बीएनएस धारा 110 के अनुसार बम, डायनामाइट, अन्य विस्फोटक पदार्थ, ज्वलनशील पदार्थ, आग्नेयास्त्र, अन्य घातक हथियार, जहरीले पदार्थ, जहरीली गैसें, या अन्य रासायनिक पदार्थ; , या कोई अन्य पदार्थ (जैविक या अन्यथा)। या अन्यथा) खतरनाक प्रकृति का है, जैसे माहौल बनाना, भय का संदेश फैलाना, किसी व्यक्ति की मृत्यु या गंभीर चोट पहुंचाना, या किसी व्यक्ति के जीवन को खतरे में डालना।
(ii) बीएनएस धारा 110 के अनुसार संपत्ति को नुकसान पहुंचाकर या नष्ट करके, सामुदायिक जीवन के लिए आवश्यक आपूर्ति या सेवाओं को बाधित करके, या सरकारी या सार्वजनिक सुविधाओं, सार्वजनिक स्थानों या निजी संपत्ति को नष्ट करके क्षति या हानि पहुंचाना;
(iii) बीएनएस धारा 110 के अनुसार महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की व्यापक क्षति, क्षति या विनाश का कारण;
(iv) सरकार या उसकी किसी इकाई को इस तरह से धमकी देकर उकसाना या भड़काना जिससे किसी सार्वजनिक अधिकारी या अन्य व्यक्ति की मृत्यु या चोट लगने की संभावना हो, या किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने या मारने की धमकी देकर; सरकार को उपायों को लागू करने या ऐसा करने से रोकने के लिए मजबूर करने, या देश की राजनीतिक, आर्थिक या सामाजिक संरचना को अस्थिर करने या नष्ट करने के लिए, या किसी सार्वजनिक आपातकाल के कारण जो सार्वजनिक सुरक्षा का कारण बनता है या ख़राब करता है, प्रभाव डालने के लिए; ऐसे व्यक्ति को चोट.
(v) टॉर्ट्स (रोकथाम) अधिनियम 1967 की दूसरी अनुसूची में सूचीबद्ध अनुबंधों के दायरे में आता है।
यह भी जानेंः- धारा 110 भारतीय न्याय संहिता 2023 क्या है ?
Section 111 (BNS) Bharatiya Nyaya Sanhita 2023 Punishment for Offence if terrorist act
- According to section 111 bns 20223 if whoever commits or attempts to commit a terrorist offense –
- If the offense results in the death of a person, shall be punishable by death or imprisonment for life without parole; In addition, the following responsibilities shall be assumed: A fine of more than 1 million rupees.
- In any other case, he shall be punishable with imprisonment for a term not less than five years, which may extend to life imprisonment, and he shall also be liable to a fine not less than five hundred thousand rupees.
Section 111 BNS 2023 के अनुसार जो कोई आतंकवादी अपराध करता है या करने का प्रयास करता है –
(i) यदि अपराध के परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो मौत की सजा या पैरोल के बिना आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी; इसके अतिरिक्त, निम्नलिखित जिम्मेदारियाँ ग्रहण की जाएंगी: 1 मिलियन रुपये से अधिक का जुर्माना।
(ii) किसी अन्य मामले में, उसे कम से कम पांच साल की कैद की सजा होगी, जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है, और उसे कम से कम पांच लाख रुपये का जुर्माना भी देना होगा।
- According to section 111 bns 20223 if a person who conspires, organizes or organizes an organization, association or group of persons to commit a terrorist act, or who aids, facilitates or conspires in the preparation of a terrorist act, shall be punished with imprisonment for the following: shall be taken as a thing. He faces at least five years in prison, which could extend to life, and a fine of more than 500,000 rupees.
Section 111 BNS 2023 के अनुसार कोई व्यक्ति जो आतंकवादी कृत्य करने के लिए किसी संगठन, संघ या व्यक्तियों के समूह की साजिश रचता है, संगठित करता है, या जो आतंकवादी कृत्य की तैयारी में सहायता करता है, सुविधा देता है या साजिश रचता है, उसे निम्नलिखित के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा: एक वस्तु के रूप में लिया जाए। उसे कम से कम पांच साल की जेल हो सकती है, जिसे जीवन तक बढ़ाया जा सकता है, और 500,000 रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
- According to section 111 bns 20223 if a member of a terrorist organization who engages in terrorist acts shall be punished with imprisonment for up to life and a fine of not less than five hundred thousand rupees.
Section 111 BNS 2023 के अनुसार किसी आतंकवादी संगठन का सदस्य जो आतंकवादी कृत्यों में शामिल होगा, उसे आजीवन कारावास और कम से कम पांच लाख रुपये के जुर्माने से दंडित किया जाएगा।
- According to section 111 bns 20223 if a person who intentionally harbors, conceals, or attempts to harbor or conceal a person who has committed an act of terrorism shall be punished with imprisonment for at least three years; The sentence may be extended to life imprisonment. There shall also be a fine of not less than five hundred thousand rupees:
- However, this subsection does not apply if the offender’s spouse commits an act of concealment or concealment.
Section 111 BNS 2023 के अनुसार कोई व्यक्ति जो जानबूझकर किसी ऐसे व्यक्ति को आश्रय देता है, छुपाता है या आश्रय देने या छुपाने का प्रयास करता है जिसने आतंकवाद का कार्य किया है, उसे कम से कम तीन साल के कारावास से दंडित किया जाएगा; सज़ा को आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है। कम से कम पांच लाख रुपये का जुर्माना भी होगा:
हालाँकि, यह उपधारा लागू नहीं होती है यदि अपराधी का पति या पत्नी छुपाने या छुपाने का कार्य करता है।
- According to section 111 bns 20223 if any person who directly or indirectly owns any property acquired or acquired from the commission of a terrorist act or the proceeds of terrorism, or any property acquired with terrorist funds, or who owns, provides, collects or acquires property or funds or assets; If the person, funds or funds used provide financial services or other related services and are used in whole or in part for the commission or promotion of terrorist acts, a prison sentence that may extend to life imprisonment is imposed. Penalties may apply. If the value is less than Rs 500,000, such property is also subject to seizure and confiscation.
Section 111 BNS 2023 के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी आतंकवादी कृत्य या आतंकवाद की आय से अर्जित या अर्जित की गई किसी संपत्ति का मालिक है, या आतंकवादी धन से अर्जित की गई कोई संपत्ति है, या जो संपत्ति या धन या संपत्ति का मालिक है, प्रदान करता है, एकत्र करता है या प्राप्त करता है ; यदि उपयोग किया गया व्यक्ति, धन या धन वित्तीय सेवाएं या अन्य संबंधित सेवाएं प्रदान करता है और आतंकवादी कृत्यों को अंजाम देने या बढ़ावा देने के लिए पूर्ण या आंशिक रूप से उपयोग किया जाता है, तो जेल की सजा दी जाती है जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है। जुर्माना लग सकता है. यदि मूल्य 500,000 रुपये से कम है, तो ऐसी संपत्ति भी जब्ती और जब्ती के अधीन है।
Section 111 BNS 2023 What is the meaning of terrorist ?
According to section 111 BNS 2023 a “terrorist” means: –
(i) A person who releases nuclear, radioactive, or other weapons, explosives, or other weapons, explosives, or who, if released, contaminates a hazardous substance or causes fire, flood, It may cause an explosion.
(ii) Directly or indirectly, commit, attempt to commit, or conspire to commit a terrorist act;
(iii) Involvement in acts of terrorism as a principal perpetrator or accomplice.
Section 111 BNS 2023 “आतंकवादी” का अर्थ है: –
(i) ऐसा व्यक्ति जो परमाणु, रेडियोधर्मी, या अन्य हथियार, विस्फोटक, या अन्य हथियार, विस्फोटक छोड़ता है, या जो छोड़े जाने पर किसी खतरनाक पदार्थ को दूषित करता है या आग, बाढ़ का कारण बनता है, इससे विस्फोट हो सकता है।
(ii) प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आतंकवादी कृत्य करना, करने का प्रयास करना या साजिश रचना;
(iii) मुख्य अपराधी या सहयोगी के रूप में आतंकवाद के कृत्यों में शामिल होना।
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