Section 104 (BNS) Bharatiya Nyaya Sanhita 2023 Definition & Punishment For Hit and Run Accident Case
Section 104 BNS 2023 – Causing Death by Negligence .
(1) According to Hit and Run Driver Accident case BNS section 104 if a person who causes death of a person through carelessness or negligence that does not constitute negligent homicide shall be punished with imprisonment for up to 7 years and a fine.
- हिट एंड रन के केस में भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 104 के अनुसार कोई व्यक्ति जो असावधानी या असावधानी के कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनता है जो लापरवाही से हुई हत्या नहीं है, उसे 7 साल तक की कैद और जुर्माने से दंडित किया जाएगा।
(2) According to Hit and Run Driver Accident case BNS section 104 if a person who causes the death of another person through carelessness or negligence that does not fall under the category of manslaughter and who flees from the scene or who fails to promptly report the incident to a police officer or judge after the incident occurs shall be sentenced to imprisonment. It will be done. provided. Litigation of any kind can last up to 10 years and may result in fines.
- हिट एंड रन के केस में भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 104 के अनुसार ऐसा व्यक्ति जो असावधानी या असावधानी के कारण किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनता है जो हत्या की श्रेणी में नहीं आता है और जो घटनास्थल से भाग जाता है या जो घटना घटित होने के बाद तुरंत पुलिस अधिकारी या न्यायाधीश को घटना की रिपोर्ट करने में विफल रहता है। कारावास की सजा दी जाए. यह हो जाएगा। प्रदान किया। किसी भी प्रकार का मुकदमा 10 साल तक चल सकता है और जुर्माना हो सकता है।
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