हरियाणा पुलिस वेलफेयर लोन प्राप्त करने के लिए पुलिस कर्मचारियों को जिले या अपनी बटालियन की कल्याण शाखा जिसे वेलफेयर ब्रांच कहते हैं में आपको ऑफलाइन आवेदन करना होगा । हरियाणा पुलिस वेलफेयर लोन कैसे लें या किस-किस परिस्थिति में आप आप पुलिस वेलफेयर लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं उन सभी परिस्थितियों का का वर्णन निम्न प्रकार से है :
- पुलिस कर्मचारियों की अगर स्वंय या परिवार के किसी सदस्य की शादी हो जो सदस्य उसे पुलिस कर्मचारियों के ऊपर आश्रित हो तो पुलिस कर्मचारी वेलफेयर लोन के लिए आवेदन कर सकता है।
- पुलिस कर्मचारी स्वंय का या उसे पर आश्रित परिवार के किसी सदस्य का किसी बीमारी के दौरान इलाज करवा रहा है तो वह पुलिस वेलफेयर लोन के लिए आवेदन कर सकता है।
- पुलिस कर्मचारी अपने घर की मरम्मत करवाने के लिए लोन के लिए आवेदन कर सकता है इसके लिए कर्मचारियों को अपने मकान के मालिकाना हक के कागजात की कॉपी फार्म के साथ संलगन करनी होगी।
- जब पुलिस कर्मचारी के बच्चे 12वीं कक्षा के बाद उच्च शिक्षा के लिए दाखिला लेते हैं तो पुलिस कर्मचारी उसे समय वेलफेयर लोन ले सकता है।
पुलिस वेलफेयर लोन का फॉर्म
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पुलिस वेलफेयर लोन कितना मिलता है
पुलिस वेलफेयर लोन की राशि पद के अनुसार अलग-अलग निर्धारित की है जो की निम्नलिखित प्रकार से हैः-
- गैजेटेड ऑफीसर्स जिसके अंदर डीएसपी से लेकर उच्च अधिकारी आते हैं उनके लिए ₹320000 रुपए 5% सालाना साधारण ब्याज पर पुलिस वेलफेयर लोन हरियाणा पुलिस वेलफेयर फंड से मिलता है।
- इंस्पेक्टर या उसके समान पद वाले अधिकारी को ₹120000 रुपए बिना ब्याज के पुलिस वेलफेयर लोन जिला पुलिस वेलफेयर फंड से मिलता है।
- सब इंस्पेक्टर वह असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर को ₹120000 रुपए बिना ब्याज के पुलिस वेलफेयर लोन जिला पुलिस वेलफेयर फंड से मिलता है ।
- सिपाही वह मुख्य सिपाही को जिला पुलिस वेलफेयर फंड से ₹80000 की राशि बिना ब्याज के वेलफेयर लोन की राशि मिलती है।
- चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को ₹48000 की राशि बिना ब्याज के जिला पुलिस या बटालियन पुलिस वेलफेयर फंड से प्राप्त होती है।
- पुलिस कर्मचारियों को शादी के लिए ₹100000 की पुलिस वेलफेयर लोन राशि प्राप्त हो सकती है ।
नोटः- यह लोन केवल उपरोक्त परिस्थितियों के लिए ही मिलता है ।
पुलिस वेलफेयर लोन की कटौती कैसे होती है
सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर पद तक के सभी पुलिस कर्मचारियों की पुलिस वेलफेयर लोन की कटौती अधिकतम 25 किस्तों के अंदर होती है पुलिस कर्मचारियों की वेलफेयर लोन लेने के बाद किसी दूसरे जिले में बदली हो जाती है तो उसकी वेलफेयर लोन की राशि की कटौती को संबंधित जिले में आखिरी सैलरी स्लिप के साथ कटौती के लिए भेज दिया जाता है ।
नोटः- अगर कोई पुलिस कर्मचारी समय पर अपने पुलिस वेलफेयर लोन की राशि को नहीं जमा करवाता है तो 12% पेनल इंटरेस्ट के साथ उसे कर्मचारियों की पुलिस वेलफेयर लोन की कटौती करने का प्रावधान है। जिस पुलिस कर्मचारियों पर पेनल इंटरेस्ट लगा हुआ है वह भविष्य में पुलिस वेलफेयर फंड से किसी भी प्रकार की सहायता प्राप्त नहीं कर सकते के बारे में पुलिस वेलफेयर फंड के अंदर प्रावधान है।
पुलिस वेलफेयर लोन दोबारा कैसे लें ( Second Police Welfare Loan )
पुलिस कर्मचारी पुलिस वेलफेयर लोन के लिए दोबारा आवेदन तभी कर सकता है जब उसका पहले प्राप्त पुलिस वेलफेयर लोन पूरा हुए 12 महीने की समय अवधि पूरी हो चुकी हो । 12 महीने की समय अवधि से पहले कुछ स्पेशल स्थिति में पुलिस वेलफेयर लोन सैंक्शन करने वाली कमेटी दोबारा पुलिस वेलफेयर लोन दे सकती है।
पुलिस वेलफेयर लोन फॉर्म कहां जमा होता है? (Police Welfare Form Submit)
पुलिस वेलफेयर लोन का फॉर्म कर्मचारियों को कल्याण शाखा से प्राप्त होता है लोन के इस फॉर्म को भरने के उपरांत सांस में जरूरी कागजात सलंगन करने की उपरांत फॉर्म को कल्याण शाखा में कल्याण निरीक्षक के पास जमा करवाया जाता है कल्याण निरीक्षक पुलिस वेलफेयर लोन के फॉर्म को उच्च अधिकारियों से परमिटेड करवा कर लेखा शाखा में भिजवा देता है उसके उपरांत लेखा शाखा से लोन की राशि प्राप्त होती है