सरकारी कर्मचारियों को अक्सर Children Education allowance form भरने में समस्या आती है Children Education Allowance फॉर्म भरने का सही तरीका आज हम विधि रूप तरीके से जानेंगे ।तो आज हम एजुकेशन एलाउंस फॉर्म भरने से पहले हमें यह जानना जरूरी है की क्या हम चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के लिए योग्य है शिक्षा भत्ता फॉर्म हम कब भर सकते हैं जब कर्मचारी के पहले दो सबसे बड़े बच्चों की कक्षा नर्सरी से बारहवीं (+2 स्तर) तक की शिक्षा या किसी मान्यता प्राप्त स्कूल/संस्थान से 10वीं कक्षा के बाद किसी भी डिप्लोमा कोर्स के दो साल तक की शिक्षा के लिए, जिसमें पत्राचार के माध्यम से पढ़ाई भी शामिल है। या दूरस्थ शिक्षा.
नोट.- नर्सरी का मतलब नामकरण की परवाह किए बिना कक्षा I से पहले की दो कक्षाएं हैं।
Haryana Government Children Education Form
एजुकेशन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए सामने लिंक पर क्लिक करें :- Education Allowance Form
Children Education Allowance की आवश्यक शर्तें
(1) यह children education भत्ता 1125/- प्रति माह रु. की दर से स्वीकार्य होगा। पहले दो सबसे बड़े बच्चों की कक्षा नर्सरी से बारहवीं (+2 स्तर) तक की शिक्षा या किसी मान्यता प्राप्त स्कूल/संस्थान से 10वीं कक्षा के बाद किसी भी डिप्लोमा कोर्स के दो साल तक की शिक्षा के लिए, जिसमें पत्राचार के माध्यम से पढ़ाई भी शामिल है। या दूरस्थ शिक्षा.
(2) जहां दूसरे बच्चे के जन्म के परिणामस्वरूप जुड़वां या एकाधिक जन्म के परिणामस्वरूप बच्चों की संख्या दो से अधिक हो जाती है, इन नियमों के प्रयोजन के लिए उन सभी को सबसे बड़े दो बच्चों में शामिल किया जाएगा।
(3) जहां किसी सरकारी कर्मचारी के परिवार में दो से अधिक बच्चे हैं, वहां एक बच्चे से दूसरे बच्चे में स्विच करने की अनुमति नहीं होगी।
(4) यह चिल्ड्रन एजुकेशन एलाउंस 20 वर्ष की आयु या 10+2 कक्षा, जो भी पहले हो, तक स्वीकार्य होगा, इस तथ्य के बावजूद कि बच्चा किसी विशेष कक्षा में फेल हो जाता है।
(5) जहां पात्र बच्चा शारीरिक/मानसिक रूप से विकलांग है और केंद्र/राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा सहायता प्राप्त या अनुमोदित किसी भी संस्थान में पढ़ता है या जिसकी फीस इनमें से किसी भी प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित है, यह भत्ता 22 वर्ष की आयु तक स्वीकार्य होगा। बच्चे का या +2 कक्षा उत्तीर्ण करने तक, जो भी पहले हो।
(6) इसे त्रैमासिक/अर्धवार्षिक/वार्षिक निकाला जा सकता है।
(7) जहां पति और पत्नी दोनों किसी भी विभाग/संगठन (किसी सरकार के नियंत्रण में या नहीं) में सेवा में हैं, जहां उनके कर्मचारियों के लिए बच्चों की शिक्षा भत्ते की कोई योजना है, उनमें से केवल एक ही अपने से बच्चों की शिक्षा भत्ते का लाभ उठा सकता है। /उसका संबंधित विभाग/संगठन। इस आशय की एक घोषणा संबंधित सरकारी कर्मचारी द्वारा स्वप्रमाणित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते समय प्रस्तुत की जाएगी कि मेरे पति या पत्नी ने इस तरह के भत्ते का दावा नहीं किया है और न ही दावा करेंगे।
(8) यह अवकाश या निलंबन की अवधि के दौरान पात्र सरकारी कर्मचारी को भी स्वीकार्य होगा।
(9) आहरण एवं संवितरण अधिकारी 18 हरियाणा सिविल सेवा (सरकारी कर्मचारियों को भत्ते) नियम, 2016 के तहत बच्चों के शिक्षा भत्ते को निकालने और वितरित करने में सक्षम होगा। तो अब हम children education allowance form kaise bhare के बारे में जानेंगे
Children Education Allowance Form भरने का तरीका
आज हम उपरोक्त हरियाणा सरकार द्वारा जारी किए हुए एजुकेशन एलाउंस के फॉर्म को क्रमानुसार भरना सीखेंगे ।
प्रथम बिंदु के अंदर कर्मचारी का नाम लिखना है जिस प्रकार से नीचे उदाहरण के रूप में दर्शाया है:
1. Name Of Employee : Constable Mohan kumar Belt No. 1111/Bhiwani
अगले बिंदु में कर्मचारी के पिता अगर कर्मचारी विवाहित महिला है तो उसके पति का नाम लिखना हैजिस प्रकार से नीचे उदाहरण के रूप में दर्शाया है:
2. Father’s/Husband Name : Sh. Ajay Singh
बिंदु 3 तथा 4 अत्यंत आवश्यक नहीं है अगर आप इनको भरना चाह तो भर सकते हैं जिनके अंदर आपकी नौकरी के अंदर जॉइनिंग की तिथि को भरना है
अगले बिंदु में आपको अपने बच्चों का नाम भरना है आप केवल अपने बड़े दो बच्चों का नाम ही education allowance form में में भर सकते हैं जिस प्रकार से नीचे उदाहरण के रूप में दर्शाया है:
5. Child/Children Name : 1) Diksha 2) Divyansh
अगले बिंदु में बच्चों की जन्म तिथि को भरना है जिस प्रकार से नीचे उदाहरण के रूप में दर्शाया है:
6. Date Of Birth Child/Children : 1) 01.01.2000 2)01.02.2002
अगले बिंदु में हम बच्चों के स्कूल का नाम भरेंगे जिस प्रकार से नीचे उदाहरण में दर्शाया गया है :
7. Name Of School : ABC Senior Secondary School , Panipat
अगले बिंदु में हम स्कूल किस बोर्ड से रजिस्टर्ड है के बारे में भरेंगे जिस प्रकार से नीचे उदाहरण के रूप में दर्शाया गया है:
8. Affiliated/Recognised from : HBSE
अगले बिंदु में हम बच्चों की क्लास के बारे में भरेंगे जिस प्रकार से नीचे उदाहरण के रूप में दर्शाया है:
9. Class Of Child/Children : 1) 5th Class 2) 7th Class
अगले बिंदु में हम एजुकेशन अलाउंस के क्लेम करने की समय अवधि के बारे में भरेंगे जिस प्रकार से नीचे उदाहरण के रूप में दर्शाया है :
नोट : Children Education Allowance को हम 3 माही , 6 माही या साल में क्लेम कर सकते हैं यह हरियाणा सरकार के कर्मचारियों को 1125 रुपए मासिक रूप से प्रत्येक बच्चे पर दो बच्चों के लिए Education Allowance के रूप में प्राप्त होता है ।
10. Period Of Claim : 04/2023 TO 03/2024
अगले बिंदु में बच्चों की स्कूल में भरी हुई फीस के बारे में भरेंगे यहां पर हम मासिक या सालाना फीस को भरेंगे उदाहरण के रूप में नीचे दर्शाया गया है:
11. Tuition Fee Paid : 1) Rs. 1200/per Month 2.)Rs.1300/per Month
बिंदु 12 तथा 13 को आप अपने विभाग की आवश्यकता के अनुसार भर सकते हैं लेकिन पुलिस विभाग में इसका भरना आवश्यक नहीं है क्योंकि ऑफिस के अधिकारियों के पास आपकी यह सूचना पहले से ही उपलब्ध होती है
आखिर में कर्मचारी का अंडरटेकिंग के अंदर कर्मचारी का नाम व उसके पिता या पति का नाम भरकर कर्मचारी के उपरोक्त भरी हुई सूचना के प्रति स्वयं जिम्मेवार होने को दर्शाया गया है आखिर में कर्मचारी अपने हस्ताक्षर करके व अपने बारे में मांगी की सूचना को भरकर शिक्षा भत्ता के इस फॉर्म को स्कूल में बच्चों की भरी हुई फीस को स्वयं से सत्यापित करके फार्म के साथ संगठन करके अपने विभाग में जमा करवाता है ।
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