बाइक चोरी होने पर क्या करें और कैसे ट्रैक करें
Bike chori hone pr kya kare यह सवाल सबसे पहले हर बाईक मालिक के दिमाक में आता है । सबसे पहले किसी व्यक्ति की बाईक चोरी होती है तो वह जिस प्लेस से बाईक या गाड़ी चोरी हूई है उसके संबंधित लगता है जूरिडिक्शन के अनुसार थाना लगता है उस थाने में जाकर आपको FIR दर्ज करवानी है जैसे मान लीजिए कि आपके घर से गाड़ी चोरी हुई तो घर का जो थाना लगता है संबंधित थाना में मुकदमा को दर्ज कराएंगे लेकिन आप किसी अन्य प्लेस पर गए हुए थे और उस प्लेस से आपकी बाईक चोरी कर लिया गया है तो फिर आप उसे प्लेस के अकॉर्डिंग जो थाना लगता है उसी थाने में आप FIR दर्ज करेंगे अगर आप नजदीक थाना में जाने में उस समय सक्सम नहीं है तो तुरंत 112 पर फोन करें ।
बाइक चोरी होने पर कैसे पुलिस को रिपोर्ट करें
बाइक चोरी होने पर इस बात का ध्यान रखें कि थाना में जाएंगे तो वहां पर जाकर क्या बोलेंगे साहब इस तारीख की बात है इस समय की बात है फला प्लेस की बात तीनों चीज आ जाएगी डेट, टाइम , प्लीज अब आपको डालना है गाड़ी के नंबर, चेचिस नंबर, इंजन नंबर, यह गाड़ी किसके नाम से थी यह चीज डाल दी । बाईक चोरी हो गई यह प्रथम सूचना रिपोर्ट आपको संबंधित थाने के अंदर देना जरूरी है जैसे आप संबंधित थाने में दे देंगे एक बार जरूर देखें की उसकी कॉपी आपने प्राप्त कर ली है। यह आपको बहुत काम आने वाली जब तक आपकी चोरी हुई बाईक मिल नहीं जाती।
बाइक चोरी होने पर कैसे बीमा का दावा करें
बाइक चोरी होने पर आपको 24 घंटे के अंदर आपके इंश्योरेंस कंपनी को इनफॉरमेशन देनी चाहिए क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी को सुचना देना बहुत जरुरी है हम इंश्योरेंस कंपनी को कॉल करके सूचना दे सकते हैं अगर आप ईमेल के माध्यम से सूचना देना चाहे तो कर सकते हैं या फिर आप लेटर के माध्यम से भी कर सकते हैं आजकल तो कॉल सबसे आसान माध्यम है कॉल करें पर वहां से कंप्लेंट नंबर जरुर ले।आपको कंप्लेंट नंबर मिल जाता है इससे यह सुबत हो जाता की आपने सूचना दे दी है ।लेकिन मान लीजिए कि आपकी चोरी हुई बाईक मिलती नहीं है तो फिर हमें क्लेम लेना है किस इंश्योरेंस कंपनी से अब उसके अंदर IDV वैल्यू होती है आपकी गाड़ी की इंश्योरेंस जिस कंपनी से कराया जब तो वह वैल्यू के हिसाब से आपको पैसा मिल जाता है तो उसके लिए आपको फिर की सभी सर्टिफाइड जरुरी कागजात की काॅपी लेनी पड़ती है और चार सीट फाइल होने के बाद भी कंपनी कोई कारण देकर की आपको इंश्योरेंस देने से इनकार कर सकती है अगर इंकार करती है तो फिर हमें कंज्यूमर फॉर्म का सहारा लेना पड़ेगा कंज्यूमर कोर्ट के अंदर अप्लाई करना पड़ेगा क्लेम के लिए और वहां से आपको क्लेम मिल जाता है
बाइक चोरी होने पर आपके लिए सुरक्षा सुझाव
बाईक चोरी होने से पहले आपको केवल इस बात का ध्यान रखना है कि हमेशा अपनी गाड़ी को इंश्योरेंस करके रखें क्योंकि देखो भाई माहौल खराब चल रहा है उठा करके ले जाते हैं बाईक चोरी होने पर अगर बाईक नहीं मिलती हैं तो कम से कम बाईक चोरी पर बाईक का क्लेम की गुंजाइश हो तो यह जरूरी है आपके लिए कि आपकी गाड़ी इंश्योरेंस हो अगर आपका कमर्शियल गाडी है तो फिटनेस का भी ध्यान रखें और आप परमिट के भी ध्यान रखिए कमर्शियल व्हीकल के अंदर दोनों चीज भी जरूरी है अगर पॉल्यूशन भी आप बनवाकर रखें आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से अगर कोई विकल्प की चोरी होती है तो क्या करना चाहिए जरूरी है जिससे आपको कम से कम एक अमाउंट तो मिले अगर आपकी गाड़ी पॉलिसी अमाउंट अकॉर्डिंग आपको कोई अमाउंट तो मिल जाएगा ।
बाइक चोरी होने पर उपयोगी कार्रवाईयाँ कैसे पुलिस से प्राप्त करें बाईक
दोस्तों मान लीजिए कि पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की और आपकी गाड़ी मिल गई क्योंकि यह आपकी मेहनत की कमाई थी आपको गाड़ी फिर भी पुलिस नहीं देगी तो अब क्या करना पड़ेगा आपको आपको जाना पड़ेगा कोर्ट में आपको चाहिए FIR नंबर और फिर थाने का नाम फिर आपको जाना है वकील के पास वकील को बताना मेरी बाईक चोरी हो गई थी तो पुलिस आपको निशुल्क कंप्लेंट की कॉफी देती है तो पुलिस आपको निशुल्क कंप्लेंट की कॉफी देने का काम है जो 154 CRPC के सब सेक्शन 2 के अंदर निशुल्क कॉपी देने का प्रावधान किया गया दोस्तों तो वह कॉपी लेकर के चल जाए वकील के पास साथ में मेरी बाईक चोरी हो गई थी जो मिल गई है तो आप मुझे दिलवाएं तो फिर कोर्ट कोर्ट से आर्डर होगा उसके बाद आपको पुलिस हेड ओवर करेंगे कोर्ट के अंदर 451 और 457 सीआरपीसी के तहत कोर्ट ऑर्डर करती है ।