भारतीय न्याय संहिता 2023 धारा 63 रेप या बलात्कार क्या होता है
भारतीय न्याय संहिता 2023 के अनुसार धारा 63 में वर्णित रेप या बलात्कार की परिभाषा देखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह देख रहे हैं। एक पुरुष को “बलात्कार” करने वाला माना जाता है यदि वह-
- अपने लिंग को किसी भी हद तक किसी महिला की योनि, मुंह, मूत्रमार्ग या गुदा में प्रवेश कराता है या उसे अपने या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करने के लिए मजबूर करता है तो यह भारतीय न्याय संहिता 2023 धारा 63 रेप या बलात्कार की श्रेणी में आता है।
- किसी महिला की योनि, मूत्रमार्ग या गुदा में किसी भी हद तक कोई वस्तु या शरीर का कोई हिस्सा, जो लिंग नहीं है, डालता है या उसे अपने या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करने के लिए मजबूर करता है तो यह भारतीय न्याय संहिता 2023 धारा 63 रेप या बलात्कार की श्रेणी में आता है।
- किसी महिला के शरीर के किसी भी हिस्से में हेरफेर करता है ताकि ऐसी महिला की योनि, मूत्रमार्ग, गुदा या शरीर के किसी भी हिस्से में प्रवेश किया जा सके या उसे अपने या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करने के लिए मजबूर किया जा सके तो यह भारतीय न्याय संहिता 2023 धारा 63 रेप या बलात्कार की श्रेणी में आता है।
- निम्नलिखित सात विवरणों में से किसी के अंतर्गत आने वाली परिस्थितियों में, किसी महिला की योनि, गुदा, मूत्रमार्ग पर अपना मुंह लगाता है या उसे अपने या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करने के लिए मजबूर करता है तो यह भारतीय न्याय संहिता 2023 धारा 63 में रेप या बलात्कार की श्रेणी में आता है। : –
- (i) उसकी इच्छा के विरुद्ध हो तो वह रेप या बलात्कार है।
- (ii) उसकी सहमति के बिना हो तो वह रेप या बलात्कार है।
- (iii) उसकी सहमति से, जब उसकी सहमति उसे या किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसमें वह रुचि रखती है, मौत या चोट के डर में डालकर प्राप्त की गई है तो वह रेप या बलात्कार है।
- (iv) उसकी सहमति से, जब पुरुष जानता है कि वह उसका पति नहीं है और उसकी सहमति इसलिए दी गई है क्योंकि वह मानती है कि वह एक और पुरुष है जिससे वह है या खुद को कानूनी रूप से विवाहित मानती है तो वह रेप या बलात्कार है।
- (v) उसकी सहमति से, जब ऐसी सहमति देते समय, मानसिक बीमारी या नशे के कारण या उसके द्वारा व्यक्तिगत रूप से या किसी अन्य के माध्यम से किसी मूर्खतापूर्ण या अस्वास्थ्यकर पदार्थ के सेवन के कारण, वह उसकी प्रकृति और परिणामों को समझने में असमर्थ है जिस पर वह सहमति देती है तो वह रेप या बलात्कार है।
- vi) उसकी सहमति से या उसके बिना, जब वह अठारह वर्ष से कम उम्र की हो तो वह रेप या बलात्कार है।
- (vii) जब वह सहमति संप्रेषित करने में असमर्थ हो। स्पष्टीकरण
1.—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, “योनि” में लेबिया मेजा भी शामिल होगा। स्पष्टीकरण
2.-सहमति का अर्थ एक स्पष्ट स्वैच्छिक समझौता है जब महिला शब्दों, इशारों या मौखिक या गैर-मौखिक संचार के किसी भी रूप से विशिष्ट यौन कार्य में भाग लेने की इच्छा व्यक्त करती है: बशर्ते कि वह महिला जो शारीरिक रूप से कार्य का विरोध नहीं करती है केवल उस तथ्य के आधार पर प्रवेश को यौन गतिविधि के लिए सहमति नहीं माना जाएगा।
अपवाद.1–एक चिकित्सा प्रक्रिया या हस्तक्षेप को बलात्कार नहीं माना जाएगा।
अपवाद.2–किसी पुरुष द्वारा अपनी ही पत्नी, जिसकी पत्नी अठारह वर्ष से कम उम्र की न हो, के साथ यौन संबंध या यौन कृत्य बलात्कार नहीं है।
पहले भारतीय दंड संहिता 1860 के अंदर धारा 375 में रेप या बलात्कार कि परिभाषा का वर्णन था लेकिन अब अंग्रेजो के समय से चली आ रही भारतीय दंड संहिता 1860 को बदलकर भारतीय न्याय संहिता 2023 धारा 63 में इसका वर्णन किया है ।
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